Maternity Leave कार्मिक मंत्रालय ने केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) में संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी करते हुए इसकी जानकारी दी। जारी अधिसूचना में बताया गया कि सरोगेसी के मामले में सरोगेट मां साथ ही दो से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग मां को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है यदि दोनों में से कोई एक या दोनों सरकारी कर्मचारी हैं।