अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पैरोल पाने का हकदार नहीं है। अदालत ने नोट किया कि याची ने पूर्व में उसे दी गई पैरोल को दो मौके पर जंप किया है। सह-आरोपित को पैरोल देने के याची के तर्क को अदालत ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि सह-आरोपित को आपात स्थिति के कारण पैरोल दी गई है और उसे पैरोल नहीं दी जा सकती है।