ईडी ने तर्क दिया कि राउज एवेन्यू की अवकाशकालीन न्यायाधीश न्याय बिंदु ने जांच एजेंसी द्वारा अपराध के संबंध में पेश की गई सामग्री पर विचार नहीं किया। एजेंसी ने तर्क दिया कि इसके अलावा अदालत ने ईडी को मामले पर उचित जिरह करने का अवसर नहीं दिया था। ईडी ने कहा कि उनके द्वारा पेश दस्तावेज को अधिक कहकर खारिज कर दिया गया जो न्यायोचित नहीं है।