Delhi High Court एक आरोपी ने यौन उत्पीड़न की प्राथमिकी रद्द कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। आरोपी ने महिला का उत्पीड़न किया। इसके बाद दोनों में समझौता हो गया और पैसों के भुगतान की बात हुई। कोर्ट ने मामले पर विचार करते हुए कहा कि इस तरह के गंभीर मामले में प्राथमिकी रद्द नहीं की जा सकती।