कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति एकीकृत परामर्शी और गैर-प्रतिकूल प्रक्रिया है जिसे नामित संवैधानिक अधिकारियों के साथ परामर्श की कमी या नियुक्ति के मामले में पात्रता की किसी भी शर्त की कमी या सीजेआई की सिफारिश के बिना किए गए ट्रांसफर के आधार पर ही कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।