150 वकीलों द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया कि कई अधिवक्ताओं ने शिकायत की है कि न्यायाधीश न्याय बिंदु द्वारा अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत आदेश पारित किए जाने के तुरंत बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के जिला न्यायाधीश द्वारा एक आंतरिक प्रशासनिक आदेश जारी किया गया था जिसमें सभी अवकाश अदालतों को निर्देश दिया गया था कि वे कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगे।