प्यार में असफलता मिलने पर जीवन समाप्त करने से जुड़े मामले में दूसरे पक्ष पर आरोप लगाने से जुड़े मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम निर्णय सुनाया है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि प्रेम के मामले में असफलता के कारण अगर प्रेमी आत्महत्या कर लेता है वहां महिला को पुरुष को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।