चुनाव आयोग की ओर से हाईकोर्ट को यह बताया गया कि किसी उम्मीदवार का नामांकन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद अगर किसी व्यक्ति को नामांकन से कोई समस्या है तो उसे हाईकोर्ट के समक्ष चुनाव याचिका दायर करनी होगी। इसके बाद केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को हलफनामे के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया।