सरकार ने हलाल प्रमाणपत्र देने वाले निकायों की मान्यता और निर्यात इकाइयों के पंजीकरण की समय सीमा तीन महीने बढ़ा दी है। दिशानिर्देशों के अनुसार मांस और उसके उत्पादों को हलाल प्रमाणित के रूप में निर्यात करने की अनुमति तभी दी जाती है जब वे भारतीय गुणवत्ता परिषद के बोर्ड से मान्यता प्राप्त निकाय से मिले वैध प्रमाण पत्र वाली सुविधा में उत्पादित प्रसंस्कृत और पैक किये जाते हैं।