हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को हाईकोर्ट ने अपनी सगाई समारोह और शादी में शामिल होने के लिए दो सप्ताह की पैरोल दी है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे याचिकाकर्ता राहुल देव को राहत देते हुए न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने दोषी की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता को 29 जनवरी से पांच मार्च तक एक अन्य पीठ ने पैरोल दी थी।