सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्मचारी चयन आयोग के भीतर अवैध नियुक्तियों की किसी भी आगे की जांच पर रोक लगा दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश के तहत लिया गया यह निर्णय विवादास्पद नियुक्तियों को लेकर चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच आया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर 6 मई को सुनवाई करेगी।