दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में अयोग्य ठहराने का भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया कि पीएम मोदी लोकसभा चुनावों में भाजपा के लिए धार्मिक देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पीठ ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है।