जून 2015 में पश्चिमी पश्चिमी उपनगर मलाड के मालवणी में लक्ष्मी नगर झुग्गी बस्ती में जहरीली शराब पीने से 106 लोगों की मौत हो गई थी और 74 लोग दिव्यांग हो गए थे। सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा. स्वप्निल तवाशिकर ने राजू हनुमंत टापरे उर्फ राजू लंगड़ा डोनाल्ड पटेल फ्रांसिस थामस डी मेलो और मंसूर खान उर्फ अतीक को दोषी मानते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।