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नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर को लेकर नया आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कोचिंग बंद करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आदेश नहीं मानने पर एक लाख का जुर्माना लगेगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं। माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में सफलता के पश्चात ही प्रवेश प्रक्रिया की इजाजत दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कोचिंग संस्थानों को भ्रामक वादे करने एवं रैंक या अच्छे अंक की गारंटी देने पर भी कड़ा निर्देश दिया है।
सरकार ने यह निर्णय तब लिया है जब छात्रों की ओर से उन्हें बहुत शिकायत प्राप्त हुई थीं। छात्रों की खुदखुशी, आग की घटनाओं, कोचिंग घटनाओं में सुविधाओं की कमी के मामलों को देखते हुए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। इसके अतिरिक्त सरकार को कोचिंग सेंटर की शिक्षण पद्धतियों के बारे में भी शिकायत प्राप्त हुई थी।
वही सरकार की नकेल लगने के पश्चात् अब कोई भी प्राइवेट कोचिंग सेटर वाले अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। साथ ही कभी भी और कहीं भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएंगे। कोचिंग सेंटर खोलने के लिए उन्हें पंजीकरण कराना होगा। कोचिंग सेंटर में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा। छात्रों को भटकाने एवं अच्छे रैंक का लोभ देकर छात्रों से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेंगे। ना ही कोचिंग संस्थान में छात्रों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। संस्थान में आग एवं भूकंप जैसी आपदाओं से बचने की पूरी व्यवस्था करनी होगी।
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