पंजाब
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दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपित सलीम मलिक की नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्ष रूप देने के लिए विरोध स्थलों को धर्मनिरपेक्ष या हिंदू नाम दिए गए थे और साजिशकर्ताओं का उद्देश्य विरोध प्रदर्शन को चक्का जाम तक बढ़ाना और एकत्र भीड़ को हिंसा में शामिल करना था। दंगों की साजिश रचने के संबंध में सक्रिय भूमिका निभाई थी।