पंजाब
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ईडी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अदालत ने कहा कि ईडी कानून से बंधा है और आम नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर सकता है। विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने कहा कि मजबूत नेता कानून और एजेंसियां आम तौर पर उन्हीं नागरिकों को परेशान करती हैं जिनकी रक्षा करने का वे कसम खाती हैं। अदालत ने कत्याल की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया।