पंजाब
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दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्ष 2017 में हरियाणा सिविल सर्विसेज ज्यूडीशियल प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित मामले में कार्यवाही पूरी करने के लिए जिला अदालत को तीन माह का और समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को केवल गर्मी की छुट्टियों को छोड़कर तीन माह का और समय दिया जाता है। मामले को आगे की सुनवाई के लिए नौ सितंबर को सूचीबद्ध किया है।