सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता (संशोधन) नियम 2024 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और असम सरकार से जवाब तलब किया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिकाकर्ता गुवाहाटी निवासी हिरेन गोहेन का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील की दलीलों को गौर से सुना और फिर राज्य सरकार और केंद्रीय गृह और विदेश मंत्रालयों को नोटिस जारी किया।