उच्चतम न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाते हुए सेलिब्रिटीज और मशहूर हस्तियों को जिम्मेदारी से विज्ञापन के चुनाव को लेकर आगाह किया है। वहीं न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को भ्रामक विज्ञापनों और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) द्वारा उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई से अवगत कराने का भी निर्देश दिया।