ट्रेन में सफर के दौरान बैग मोबाइल या अन्य सामान चोरी होने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। लेकिन रेलवे इसे अपनी सेवा में कमी नहीं मानता है। ऐसी ही घटना होने पर एक यात्री ने इसे कोर्ट में चुनौती दी। तीस हजारी कोर्ट स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यात्री के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उत्तर रेलवे को यात्री को ब्याज समेत हर्जाना देने का आदेश दिया।