दहेज उत्पीड़न से जुड़े मामले में एक महिला पुलिस अधिकारी के पति को क्रूरता के आरोपों से मुक्त करने के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी लिंग या पेशे की रूढ़िवादी धारणा से अदालत की राय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। महिला चाहे उसकी स्थिति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो समान सम्मान मान्यता और कानूनी सुरक्षा तक पहुंच की हकदार है।