वीडियो कॉल के माध्यम से सेक्सटॉर्शन सिंडिकेट चलाने वाले तीन लोगों को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्सटॉर्शन एक महत्वपूर्ण सामाजिक खतरा है और अक्सर गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का कारण बनता है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने ऐसे मामलों में गोपनीयता और गरिमा की चिंता भी जताई और कहा कि ऐसे मामले कानून को लागू करने में गंभीर चुनौती पैदा करते हैं।